भोपाल: अब मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपना आयकर स्वयं चुकायेंगे। पहले राज्य सरकार इन्हें चुकाती थी। यह नया प्रावधान उन दो बिलों को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति देने से प्रभावशील हो गया है जिन्हें विधानसभा ने गत 19 दिसम्बर को शीतकालीन सत्र में पारित किया था।
अब ये अधिनियम बन गये हैं तथा इन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है यानि इस साल का आयकर उक्त दोनों व्यक्ति स्वयं से चुकायेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिये स्वयं से आयकर चुकाने का प्रावधान भी पूर्व में ही लागू कर दिया गया था।
अभी विधानसभा में उपाध्यक्ष पद पर किसी का चयन नहीं हुआ है, यदि बाद में कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष बनता है, तो उसका आयकर भी सरकार के बजाये उसे स्वयं से चुकाना होगा, इसका भी प्रावधान उक्त अधिनियमों में है।