'वन नेशन वन इलेक्शन' पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर, विपक्ष इसे क्यों बता रहा ‘अव्यावहारिक’ और ‘कठोर’


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स्टोरी हाइलाइट्स

'वन नेशन वन इलेक्शन' में 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर, जानिए कानून बनने के बाद कैसे होंगे देश के चुनाव..?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'वन नेशन वन इलेक्शन' योजना को मंजूरी दे दी। इससे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए जल्द ही संसद में बिल पेश किया जाएगा। सरकार इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहती है। इसलिए इसे संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। सरकार इस बारे में विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से भी बात करना चाहती है।

सितंबर में, सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ चरणबद्ध तरीके से कराने के लिए 11 सिफारिशें कीं। सरकार इन सुझावों पर आगे बढ़ रही है। एक साथ चुनाव कराने से देश के संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति की 11 प्रमुख सिफारिशें

समिति ने निष्कर्ष निकाला कि हर साल चुनाव कराने से अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बोझ को कम करने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है।

चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिनों में नगर निगम और पंचायत चुनाव भी एक साथ होंगे।

आम चुनाव के बाद, राष्ट्रपति लोकसभा बुलाने की तारीख को 'निश्चित तिथि' घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं, जिससे निरंतरता बनी रहेगी।

अगले आम चुनावों के साथ नवगठित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा हो जाएगा।

समिति ने इन सुधारों की निगरानी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन की सिफारिश की है।

समिति ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराने की सुविधा के लिए अनुच्छेद 324ए को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सभी चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या त्रिशंकु सरकार बनती है, तो नए चुनाव होंगे, लेकिन नवनिर्वाचित सदन का कार्यकाल अगले आम चुनाव तक सीमित होगा।

पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे।

दूसरे चरण में, राज्य और लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर निगम और पंचायत चुनाव होंगे।

चुनाव आयोग को सलाह दी गई है कि वह ईवीएम और वीवीपैट जैसे आवश्यक उपकरणों की खरीद की योजना सक्रिय रूप से बनाए ताकि चुनाव प्रबंधन कुशल हो सके।

समिति ने एकीकृत मतदाता सूची और पहचान पत्र प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी दलों ने चिंता जताई है। कुछ पार्टियों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। इससे केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा होगा। इसके अलावा, संविधान में संशोधन के लिए कई राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। यह एक बड़ी चुनौती होगी। हालाँकि, सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी।