छतरपुर के राजस्व रिकार्ड से गाड़ीखाना शब्द हटाया गया


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स्टोरी हाइलाइट्स

भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी इन्वेंट्री में चडू छतरपुर गाड़ीखाना के रुप में दर्ज है जो तत्कालीन राजा की निजी भूमि है, शासन की भूमि परिलक्षित नहीं होती है..!!

भोपाल: राजस्व विभाग के अनुसार, रियासतकालीन की वह भूमि जिस पर राजा की गाडिय़ां रखने के लिये उपयोग की जाती है, वह भूमि खासगत गाड़ीखाना कहलाती थी एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी इन्वेंट्री में चडू छतरपुर गाड़ीखाना के रुप में दर्ज है जो तत्कालीन राजा की निजी भूमि है, शासन की भूमि परिलक्षित नहीं होती है। 

मौजा छतरपुर के भूमि खसरा नंबर 3664 में वर्तमान रिकार्ड अनुसार कई बटांक हो चुके हैं जिसमें मात्र एक बटांक खसरा नंबर 3664/5/1/1/1 पर एक हिस्सेदारी के साथ खासगत गाड़ीखाना दर्ज है और शेष बटांकों में खासगत गाड़ीखाना दर्ज नहीं है। केवल खासगत गाड़ीखाना शब्द विलुप्त करने के आदेश किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। नामांतरण, वसीयतनामा एवं दानपत्र में प्राप्त भूमि के नामांतरण के पश्चात खासगत गाड़ीखाना का नाम हटाकर वसीयत ग्रहीता, क्रेता एवं दान ग्रहीताओं के नाम, नामांतरण आदेश पारित होने पर दर्ज किये गये हैं।