Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा असर देश के आम लोगों पर पड़ेगा। लंबे समय से मांग की जा रही है कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए।
12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा। जबकि 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा 24 लाख से 30 लाख रुपये तक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। इसका मतलब है कि सरकार 25 प्रतिशत का नया स्लैब पेश करेगी। नए टैक्स के लागू होने के बाद 18 लाख रुपये तक की आय पर सालाना 70,000 रुपये की बचत होगी। जबकि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 80,000 रुपये की बचत होगी। 25 लाख रुपये कमाने पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी।
निर्मला सीतारमण ने किराये पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है। साथ ही शिक्षा के लिए भेजे गए धन पर टीडीएस हटा दिया गया है। कर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, “12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “...मैं कर दर संरचनाओं को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूं: 0 से 4 लाख रुपये - शून्य, 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये - 5%, 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये - 10%, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये - 15%, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये - 20%, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये - 25% और 24 लाख रुपये से अधिक - 30%। पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा सामान्य आय वाले 12 लाख रुपये तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा।”
न्यू स्ट्रक्चरः
0 से 4 लाख- NIL
4 से 8 लाख - 5 %
8 से 12 - 10%
12 से 15 - 15%
16 से 20 - 20%
20 से 24- 25%
24 लाख से ऊपर - 30%