भोपाल: वनमंडल नर्मदापुरम के परिक्षेत्र बानापुरा की बीट बांसपानी के कक्ष क्रमांक आरएफ 433 में करंट लगने मौत गई। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने कैलाश पिता प्रेमलाल, जाति कोरकू, उम्र 33 वर्ष, रामरतन पिता राधेलाल, जाति कोरकू, उम्र 19 वर्ष, भूरा (परिवर्तित नाम), उम्र 16 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बांसपानी, ग्राम पंचायत पीपलगोटा को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों ने 3 दिसंबर 24 को जंगली जानवर सूअर के शिकार हेतु बांसपानी- जाटामऊ रोड पर बिजली की लाइन से तार लगाकर लगभग 250 मी. जंगल में अंदर तक खूंटिया गाड़कर करंट के लिए तार लगाए गए। इन तारों में फंसने से रात्रि के समय बाघ की करंट लगने से मौत हो गई। आरोपियों से तार, खूंटियां, कुल्हाड़ी एवं खूंटी बनाने के लिए लकड़ी का ठिया जप्त किया गया।
आरोपियों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम की धाराओं का इजाफा किया गया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। बाघ के गायब नाखून एवं दांत की दस्तयावी हेतु कार्यवाही जा रही है। 11 दिसंबर 24 को वन अमले द्वारा गस्ती के दौरान जंगली जानवर बाघ का शव देखा गया।
जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धाराओं 9, 39, 50 एवं 51 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13750/08 11 दिसंबर 24 दर्ज किया गया। बाघ की मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम एवं विसरा एकत्र करने हेतु NTCA के प्रोटोकॉल अनुसार कार्यवाही की गई। प्रकरण की जांच में डॉग स्क्वायड, मप्र टाइगर स्ट्राइक फोर्स की भी मदद ली गई। जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए व्यक्तियों से पूछताछ की गई।