विद्युत शुल्क अधिनियम का उल्लंघन अब दण्डनीय नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

ऐसा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत किया गया है जिसमें गौण अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने जन विश्वास अधिनियम के उस प्रावधान लागू कर दिया है जिसमें विद्युत शुल्क अधिनियम के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान था। अब ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। ऐसा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत किया गया है जिसमें गौण अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम 2012 की धारा 11 में प्रावधान था कि यदि कोई फ्रेंचाईजी, उत्पादक, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादन कंपनी या उपभोक्ता जो निर्धारित पुस्तकों, लेखाओं या अभिलेखों को रखने में विफल रहता है और विद्युत निरीक्षक को उसके कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचाई जाती है तो 5 हजार रुपये का दण्ड दिया जायेगा, लेकिन अब इस धारा को दण्ड मुक्त कर इसे जुर्माना लेकर प्रकरण खत्म करने का प्रावधान कर दिया गया है तथा यह जुर्माना राशि भी पांच हजार रुपये ही रहेगी।