भोपाल: राज्य मंडी बोर्ड ने गीला एवं सूखा लहसुन को चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं श्रेणी में वर्गीकृत करने के नौ साल पहले जारी आदेश को यथावत लागू कर दिया है तथा यह फल एवं सब्जी के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।
अब गीला एवं सूखा लहसुन को कृषि उपज मंडी में कमीशन एजेंट के माध्यम से विपणन, घोष विक्रय संचालन आदि किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि नौ साल पहले जब यह आदेश जारी हुआ था तो उसके विरोध में कुछ व्यक्ति हाईकोर्ट चले गये थे लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन लगाई गई जो अभी विचाराधीन है।
इसलिये अब राज्य मंडी बोर्ड ने नौ साल पहले जारी आदेश को इस शर्त के साथ यथावत लागू कर दिया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी में होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।