भोपाल: राज्य सरकार ने चार विभागों के अंतर्गत 12 नई सेवायें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जारी की हैं। इनमें नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत गृह निर्माण मंडल में मृत्यु प्रकरण में अविवादित संपत्ति का नामांतरण संपदा अधिकारी 50 कार्य दिवस में, क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरान्त अविवादित संपत्ति का हस्तांरण संपादा अधिकारी 50 कार्य दिवस में करेंगे। इसी विभाग के अंतर्गत भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर निकायों के आयुक्त एवं सीएमओ 15 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ जिला कलेक्टर 30 कार्य दिवस में तथा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के आयुक्त एवं सीएमओ 15 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे।
तकनीकी कौशल विकास विभाग के अंतर्गत डुप्लीकेट मार्कशीट सर्टिफिकेट-एसव्हीटी का प्रदाय ऑनलाईन परीक्षा प्रभारी परीक्षा अनुभाग एमपीएसएसडीआईजीबी भोपाल 15 कार्य दिवस में, डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का प्रदाय प्राचार्य शासकीय आईटीआई मप्र 15 कार्य दिवस में तथा चरित्र प्रमाण-पत्र का प्रदाय प्राचार्य शासकीय आईटीआई मप्र 5 कार्य दिवस में करेंगे।
इसी प्रकार, आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद बोर्ड योग्यतावृध्दि प्रमाण-पत्र एमडी आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा-आवेदन पूर्ण होने पर का, सेवा का प्रदाय 30 कार्य दिवस में, रजिस्ट्रेशन सत्यापन रिनिवल 15 कार्य दिवस में, रजिस्ट्रेशन प्रमारण-पत्र की द्वितीय प्रति/संशोधित प्रति 15 कार्य दिवस तथा पता परिवर्तन जिसमें नाम/उपनाम/पता, प्रोफाईल संशोधन, मोबाईल चेंज शामिल है, 5 कार्य दिवस में रजिस्ट्रार आयुर्वेद बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।