भोपाल: राज्य सरकार ने मनरेगा के जॉब कार्ड सहित 19 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में ला दिया है।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायत विभाग के मप्र रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत जॉब कार्ड की मांग, मनरेगा अंतर्गत रोजगार की मांग तथा जॉबकार्डधारी मजदूर को रोजगार की मांग करने पर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान संबंधी सेवा, ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव ग्राम पंचायत 15 दिन में प्रदान करेंगे जबकि मस्टर रोल अनुसार मजदूरी का भुगतान विहित प्राधिकारी 8 दिनों में करेगा।

इसी प्रकार, गृह विभाग के अंतर्गत अशासकीय सेवा के प्रयोजन हेतु चरित्र सत्यापन यदि व्यक्ति गत पांच वर्ष में एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो, किरायेदार/नौकर का सत्यापन यदि व्यक्ति गत 5 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक से अधिक थाना क्षेत्र में निवासरत रहा हो या एक से अधिक जिलों में निवासरत रहा हो, तो डीएसपी जिला विशेष शाखा यह सेवा 45 दिनों के अंदर प्रदान करेंगे। इसके अलावा, विदेशों में अध्ययन एवं रोजगार के प्रयोजन हेतु विदेश जाने वाले व्यक्तियों के दस्तावेजों यथा जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र का सत्यापन संबंधी सेवा गृह विभाग के अवर सचिव 7 दिनों में प्रदान करेंगे।

अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस में लायसेंसधारी का पता परिवर्तन की सेवा, अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस में शस्त्र को जोडऩे की सेवा 15 दिन में, शस्त्र लायसेंसधारी द्वारा संबंधित जिला से अन्यत्र जिला में निवास परिवर्तन की स्थिति में लायसेंस का नवीन जिले में ट्रांसफर हेतु लायसेंस जारीकत्र्ता जिले से एनओसी की सेवा 30 दिन में, एडिवरर्टस के विनिर्माण के लिये किसी एक समय में 15 किलोग्राम तक बारुद कब्जे में रखने और किसी एक समय 200 से अधिक एडिवरर्टस कब्जे में रखने संबंधी लायसेंस का नवीनीकरण, वर्ग 2 या 3 के विस्फोटकों के 25 किग्रा तक, 200 तक विद्युत या सामान्य विस्फोटक प्रेरक, 100 तक विस्फोटक प्रेरक फ्यूज और संपीडक माउण्टेड मोटर ट्रक या ट्रेक्टर से कुएं में उपयोग के लिये 200 मीटर तक सुरक्षा फ्यूज परिवहन के लिये कब्जे में रखने संबंधी लायसेंस को देने, लोक प्रदर्शन के लिये आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग संबंधी लायसेंस को देने, किसी एक समय 25 किग्रा तक छोटे आयुध-नाईट्रोकंपाउण्डों के कब्जे और बिक्री दुकान संबंधी लायसेंस देने, किसी एक समय वर्ग 7, खण्ड 2 उपखण्ड 2 के 100 किग्रा तक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किग्रा तक चोरसा पटाखे या स्पर्कर्लस के कब्जे और दुकान  से बिक्री संबंधी लायसेंस को देने, किसी एक समय वर्ग 6 प्रभाग 1 के 2 हजार तक आतिशबाजी युक्त विस्फोटकों के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंधी लायसेंस को देने, 100 किग्रा से अधिक किन्तु 300 किग्रा तक वर्ग 7 प्रभाग 2 उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किग्रा से अधिक किन्तु 1200 किग्रा तक चोरसा पटाखे या स्पार्कल्स के कब्जे और दुकान से बिक्री संबंध्णी लायसेंस को देने, की सेवा 45 दिनों में, जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे जबकि मप्र में पंजतीकृत निजी सुरक्षा एजेन्सी के लायसेंस के नवीनीकरण की सेवा नियंत्रण प्राधिकारी मप्र निजी सुरक्षा एजेन्सी 45 दिनों में प्रदान करेंगे।