भोपाल। परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर समन शुल्क वसूलने की दरें निर्धारित की जाती हैं तथा इसमें समय-समय पर वृ़ध्दि भी की जाती है। लेकिन राज्य के 25 जिलों में विलम्ब से बढ़ी हुई दरों पर समन शुल्क वसूलने की कार्यवाही की गई जिससे कैग ने आडिट आपत्ति ली है। इस पर पुलिस मुख्यालय ने इन सभी 25 जिला पुलिस अधीक्षकों को हिदायत जारी कर कहा है कि जिस दिन से दरें बढ़ाई गई हैं, उसी दिन से इनकी वसूली की जाये। साथ ही बढ़ी हुई दरों की अधिसूचना के लिये पुलिस मुख्यालय के निर्देश का इंतजार नहीं किया जाये और सीधे परिवहन विभाग की नवीनतम अधिसूचनाओं को राजपत्र से डाउनलोड कर समन शुल्क की वसूली प्रारंभ की जाये।
पुलिस मुख्यालय की पीटीआरआई विंग ने इन पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि गवर्मेन्ट प्रेस की वेबसाईट को निरन्तजर चेक किया जाता रहे तथा इसके लिये हर जिले में एक अधिकारी या कर्मचारी को पाबंद करें। जिस दिन अधिसूचना जारी हो उसी दिन से समन शुल्क की वसूली की जाये। यदि इसमें विलम्ब किया गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित उस अधिकारी या कर्मचारी की होगी, जिसे अधिसूचनायें डाउनलोड करने के लिये पाबंद किया गया है।
दरअसल राज्य के 25 जिलों यथा आगर मालवा, अलीराजपुर, बैतूल, भिण्ड, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, रतलाम, रायसेन, सागर, शाजापुर, सतना, सीहोर, शहडोल, शिवपुरी, सीधी एवं उमरिया ने विलम्ब से समन शुल्क वसूली की कार्यवही की थी। इस पर कैग ने आडिट आपत्ति ली। जवाब में इन जिलों के पुलिस अधीक्षको ने कह दिया था कि उन्हें पुलिस मुख्यालय से विलम्ब से संशोधित दरों की जानकारी प्राप्त हुई। इसी कारण से अब पुलिजस मुख्यालय को यह हिदायत जारी करना पड़ी है।