भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में 26,741 हितग्राहियों को मई माह में ई-भुगतान नहीं हो पाया है। आयुक्त ई रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे इन असफल भुगतान प्रकरणों में संबंधित बैंकों से सम्पर्क कर इसका निराकरण करें।

आयुक्त ने कहा है कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है एवं प्रतिमाह जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के पदाभिहित अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपोजल में नवीन स्वीकृति, खाता अपडेशन एवं पेंशन बंद करने संबंधी की गई कार्यवाही के आधार पर प्रतिमाह की 22 तारीख तक पेंशन प्रपोजल में शामिल पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान राज्य स्तर से सीधे पेंशन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाता है।

मई 2022 माह में 26,741 हितग्राहियों को भुगतान असफल हुआ है। 1,514 पेंशन हितग्राही ऐसे है, जिन्हें अप्रैल 2022 माह में भुगतान सफल हुआ है किंतु मई 2022 में भुगतान असफल हुआ है। साथ ही 1,143 ऐसे नवीन प्रकरण है जिन्हें मई 2022 माह के पेंशन प्रपोजल में शामिल किया गया किंतु पेशन का भुगतान असफल रहा। आयुक्त ने बताया है कि पेंशन भुगतान असफल होने पर बैंक द्वारा कतिपय कार्यवाही कर निराकरण करने हेतु सुझाव दिया गया।

इसलिये बैंक से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही 1,514 प्रकरणों जिनमें माह अप्रैल 2022 में भुगतान सफल हुआ था किंतु मई 2022 में भुगतान असफल हुआ है, उक्त प्रकरणों का सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि माह अप्रैल 2022 में सफल भुगतान होने के उपरांत माह मई 2022 में हितग्राहियों को भुगतान असफल किन कारणों से हुआ है।

किसी भी पात्र हितग्राही को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने अथवा मृत, अपात्र एवं अन्य व्यक्ति को पेंशन का भुगतान होने की स्थिति में संपूर्ण जबाबदेही संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नगरीय निकायों में आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।