भोपाल: राज्य सरकार ने दस साल पहले बनाये मप्र राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में बदलाव किया है तथा अब सीधी भर्ती के नियमित पदों पर 5 वर्ष की निरन्तर सेवा करने वाले संविदा अधिकारियों को विभाग के स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती हेतु आरक्षण दिया जायेगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिन्हित पदों पर संविदा सेवकों के लिये अजाजजा, ओबीसी आरक्षण नहीं रखा जायेगा।
इसी प्रकार, अब सहायक संचालक लोक शिक्षण के 514 पदों में से 50 प्रतिशत पद, उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य/सहायक प्राध्यापक के 3 हजार 599 पदों में से 75 प्रतिशत पद, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। क्षेत्रीय ग्रंथपाल के 5 पद, हाईस्कूल प्राचार्य/वरिष्ठ व्याख्याता लोक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के 4 हजार 313 पद, वरिष्ठ निज सहायक के 7 पद, ड्राफ्टसमेन का एक पद, योजना अधिकारी के 39 पद, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के 7 पद, उच्च तर माध्यमिक शाला के व्याख्याता के 7 हजार 250 पद, व्याख्याता संस्कृत विद्यालय के 8 पद, व्याख्याता हिन्दीपीठ ग्वालियर के 3 पद तथा माध्यमिक शाला के प्राधानाध्यापक के 9 हजार 514 पद भी पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। एरिया एजुकेशन आफिसर के 3 हजार 286 पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।