भोपाल: राज्य के छिन्दवाड़ा जिले की कृषि उपज मंडी समिति चौरई की अपील पर उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा 64 कृषकों को उनके द्वारा विक्रय की गई उपज की राशि लगभग 96 लाख रुपये के भुगतान करने के आदेश प्रसारित किये गए हैं। मध्य राज्य मंडी बोर्ड भोपाल के सहायक संचालक योगेश नागले के अनुसार, मंडी समिति चौरई में रजिस्टर्ड अनुज्ञप्तिधारी फर्म ज्ञाताश्री टे्रडर्स चौरई के द्वारा कृषकों से खरीदी गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान कृषकों को नही करने तथा व्यतिक्रम करने पर मंडी समिति चौरई के आवेदन पर न्यायालय तहसीलदार चौरई द्वारा फर्म से वसूली हेतु आरआरसी जारी की गई थी। 

कृषकों को भुगतान योग्य कुल राशि 96 लाख 51 हजार 500 रुपये की वसूली की कार्यवाही की गई। आरआरसी के तहत वसूल की गई राशि को मंडी के खाते में जमा कराया गया। कृषकों को राशि भुगतान करने की अनुमति सिविल कोर्ट / जिला कोर्ट से नहीं प्राप्त होने पर मंडी समिति द्वारा राज्य मंडी बोर्ड के माध्यम से याचिका उच्च न्यायलय जबलपुर में प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए किसानों को राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च न्यायलय के आदेशानुसार किसानों को भुगतान की कार्यवाही मंडी समिति चौरई द्वारा समय सीमा में करने के निर्देश राज्य मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए हैं।