Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है. चुनाव अधिकारी ने शीर्ष अदालत को गुमराह किया है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था. अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा. यानी, कुल मिलाकर अब वोटों की फिर से काउंटिंग की जाएगी.
बता दें कि इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया.
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