भोपाल- राज्य के परिवहन विभाग ने पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा सेंटर में वाहन स्क्रेप कराने की शर्त पर उन सभी वाहनों को जो किसी भी आयु वर्ग के हैं, पर बकाया मोटरयान कर एवं शास्ति का एकमुश्त भुगतान करने पर 90 प्रतिशत तक छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है।
यह छूट 31 मार्च 2024 तक दी जायेगी। इस अवधि के अंदर बकायादार एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे भुगतान की राशि में 90 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी परन्तु भुगतान के बाद उसे अपना वाहन स्क्रेप कराना जरुरी होगा।