मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पर नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही नवीनीकरण प्रक्रिया शुल्क राशि पेस्टिल व रिवॉल्वर के लिए 1000 व 2000 मुख्य मद में ई-स्टांप 0030 मद में जमा कराना होगा.

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, वांछनीय गढपले ने कहा कि आने वाले वर्षों के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण शुल्क और नवीनीकरण प्रक्रिया शुल्क जमा करने के बाद दस्तावेजों को निर्धारित प्रपत्र में जमा करना सुनिश्चित होगा. जिन अनुज्ञप्तिधारियों ने नवीनीकरण शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क की राशि बैंक में मुद्रा द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया तक 26 नवम्बर 2021 तक जमा करायी है, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा एवं निर्धारित दस्तावेज कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 204 में ऑफलाइन जमा कराये जा सकते हैं.

कर्मचारियों को मिलेगी एसएमएस की सुविधा: महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को त्वरित सूचना उपलब्ध कराने के लिए एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने बताया कि एसएमएस सुविधा के लिए कर्मचारी को प्रधान महालेखाकार (लेखा-पात्रता) के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में ग्राहक का नाम, सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी प्राप्त होगी.