नए साल के आगमन के साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर रात 11 बजे के बाद होटल, ढाबों, रेस्तरां आदि में या सड़क पर हंगामा होता है तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है। थाना स्तर पर लगातार बैठक हो रही है। पुलिस ने कहा कि नए साल के जश्न के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। थाना स्तर पर पुलिस ने पैदल गश्त शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार नए साल के स्वागत के लिए पुलिस ने शहर के होटल, ढाबा, लॉज व सराय, रेस्टोरेंट प्रबंधकों के साथ बैठक की. जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया है। नए साल की पार्टियों में डीजे पूरी तरह बंद रहेंगे। समारोह रात 10.30 बजे तक चलेगा और इसमें कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। रात 11 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं ऐसा करते पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
कहा जाता है कि पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज, सराय और रेस्तरां में चेकिंग की थी। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग की गई। थाना प्रभारी व पुलिस कर्मी थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले व संवेदनशील इलाकों में पैदल यात्रा करते हैं. साथ ही अलग-अलग जगहों पर पुलिस चेकिंग भी की गई। शहर के बाहरी ब्लॉक में संदिग्ध वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है.
इंदौर के खजरा मंदिर में प्रवेश 31 दिसंबर की रात 10 बजे से बंद कर दिया गया है
हर साल नए साल में लोग खजरा के गणेश मंदिर में गणेश को श्रद्धांजलि देने आते हैं। इस बार 31 दिसंबर को रात 10 बजे श्रद्धालुओं के प्रवेश द्वार बंद रहेंगे। दोपहर 12 बजे पुजारी आरती करेंगे। शाम पांच बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाएगा। दोनों खुराक लोगों को दी जाएंगी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
रात 10.30 बजे से शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
बड़े होटलों, पब आदि में कार्यक्रम नहीं होंगे।
कार्यवाही जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं।
नशा करने वालों व तीन दुपहिया वाहन चालकों पर भी कार्रवाई होगी।
जबलपुर में 10:30 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति
जबलपुर में होटल और रेस्टोरेंट समेत सभी को रात 10.30 बजे तक खोलने की इजाजत है. किसी को भी न्यू ईयर पार्टी मनाने की इजाजत नहीं होगी। रात 11 बजे के बाद सड़क पर अनावश्यक सामान मिले तो रात को थाने में ही गुजारनी पड़ेगी। यदि आप समूह में कहीं भी सार्वजनिक रूप से मिलते हैं, तो धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा।
ग्वालियर में रात 11 बजे सड़क पर मिले तो कार्रवाई
यहां नए साल की पार्टी रात के कर्फ्यू से पहले खत्म हो जानी चाहिए। रात 11 बजे के बाद किसी होटल, क्लब या पार्क में जश्न मनाते दिखे तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। इसमें हम पुराने साल के जाने और नए साल के आगमन का जश्न मना सकते हैं, लेकिन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। आयोजक को मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। हॉल या गार्डन में मौजूद 50 फीसदी लोग ही पार्टी में शामिल हो सकेंगे।
पिछले नए साल में 200 लोगों को अनुमति दी गई थी
पिछले साल, होटल, पब और खुली जगहों को नए साल का जश्न मनाने की अनुमति दी गई थी। खुले स्थानों जैसे बगीचों या मैदानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एक समय में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था। होटल, क्लब और पब आदि में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सामाजिक अंतर को पाटने की जिम्मेदारी भी आयोजक की थी।