राजधानी भोपाल में पुलिस व्यवस्था लागू होने के बाद नए साल के पहले दिन से पुलिस आयुक्त प्रतिबंधित विभागों में सुनवाई शुरू करेंगे. इस संबंध में आयुक्त ने कार्यों का वितरण किया है. पुलिस उपायुक्त जोन-1 और पुलिस उपायुक्त जोन-2 अपने क्षेत्र के सभी थानों की धारा 107, 116 सीआरपीसी के तहत मामलों की सुनवाई करेंगे.
सहायक पुलिस आयुक्त, न्यायिक कार्य संख्या 2, पुलिस उपायुक्त जोन-3 और पुलिस उपायुक्त जोन-4 अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों की धारा 107, 116 सीआरपीसी के तहत मामलों की सुनवाई करेंगे. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 से 110 के तहत मामलों की सुनवाई करेगा.
जोन-3 के अपर पुलिस आयुक्त जोन-2 के मामलों की सुनवाई करेंगे. जोन-4 के अपर पुलिस आयुक्त जोन-3 के मामलों की सुनवाई करेंगे. इसी प्रकार जोन-4 के प्रकरणों की सुनवाई अपर पुलिस आयुक्त जोन-1 द्वारा की जायेगी। शनिवार से यानी आज से पुलिस इसी विभाग के अनुसार काम करना शुरू कर देगी.
जहां काम पेंडिंग है वहां भी होगी सुनवाई
सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय में भी शुरू होगी, जहां अब व्यवस्था की जा रही है. इसकी व्यवस्था बाद में की जाएगी। निरोधक आदेश पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त पुलिस अधिकारी एक जनवरी से अपने कार्यालय में सुनवाई करेंगे।
- मकरंद देउस्कर, पुलिस आयुक्त, भोपाल