बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ जिला अदालत ने सोमवार को जमानती वारंट जारी किया। यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 32 लाख 25 हजार रुपये के चेक को बाउंस करने का मामला कोर्ट में दायर किया है। जिला अदालत ने अमीषा को चार दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि अमीषा पटेल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया था।
यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील रवि पंथ ने कहा कि प्रथम श्रेणी के जिला न्यायाधीश रवि कुमार बरसी ने अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। अमीषा पटेल और उनकी कंपनी मेसर्स अमीषा पटेल प्रोडक्शंस ने फिल्म बनाने के नाम पर यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से 32 लाख 25 हजार रुपये उधार लिए थे। बदले में उन्होंने 32 लाख 25 हजार के दो चेक दिए। दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता रवि पंथ के माध्यम से जिला न्यायालय में मामला दायर किया।
मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। एडवोकेट पंथ ने कहा कि अगर अभिनेत्री 4 दिसंबर को अदालत में पेश नहीं होती है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ इंदौर की एक कोर्ट में चेक बाउंस का मामला भी दर्ज कराया गया है. वहां भी उन्होंने फिल्म बनाने के नाम पर 10 लाख रुपये उधार लिए थे। बदले में अमीषा पटेल द्वारा दिया गया चेक बैंक में बाउंस हो गया।