भोपाल: राज्य के जल संसाधन विभाग ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज-रेहटी स्थित सीप कोलार परियोजना संभाग के तीन इंजीनियरों के खिलाफ आरोप-पत्र जारी किये हैं। इस परियोजना को वर्ष 2020 के प्रथम वर्षाकाल में क्षति पहुंची थी। आरोप-पत्र तत्कालीन सहायक यंत्री बृजेश कुमार साहू, तत्कालीन उपयंत्रीद्वय संतोष कुमार गोरले एवं राजेश कुमार गुप्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये जारी किये गये हैं तथा उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिये कहा गया है। उक्त इंजीनियरों ने परियोजना की स्वीकृत ड्राईंग एवं डिजाईन के अनुरुप गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं किया था।
राजीव सागर प्रोजेक्ट पर भी जारी हुआ आरोप-पत्र :
राज्य के गुना जिले के राघोगढ़ जलसंसाधन संभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरके कोष्ठी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एसके जैन, वरिष्ठ लेखा लिपिक ओपी कलावत एवं अंकेक्षक अशोक कुमार नामदेव के विरुध्द भी राजीव सागर परियोजना मकसूदनगढ़ की नहरों की लाईनिंग के संबंध में जारी किया गया है। इस परियोजना के ठेकेदार की सुरक्षा निधि 33 लाख 81 हजार 879 रुपये का भुगतान बिना कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हुये कर दिया गया था।
सातोड़ योजना पर दो के खिलाफ आरोप-पत्र जारी :
इधर जल संसाधन मंडल धार के अंतर्गत तत्कालीन कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार मण्डलोई एवं तत्कालीन उपयंत्री एसके दीक्षित के विरुध्द बुरहानपुर जिले की सातोड़ तालाब लघु सिंचाई योजना में लापरवाही किये जाने के संबंध में आरोप-पत्र जारी किया गया है। उक्त योजना में पर्याप्त सर्वे एवं अनुसंधान किये 5 करोड़ 14 लाख 17 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण पेश किया गया था जिससे योजना की लागत में अप्रत्याशित वृध्दि हो गई थी।