दिल्ली सरकार ने कोरोना ओमिक्रोन के नए संस्करण से उत्पन्न खतरे को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। यहां GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया है। यानी अब दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसके चलते शहर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस | LIVE https://t.co/BFIs9ERcQi
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 28, 2021
बता दें, देश भर में इस समय ओमिक्रोन के कुल 653 मामले हैं। इनमें से 165 मामले दिल्ली के हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए जुलाई 2021 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया था। जिसके तहत दिल्ली में लॉकडाउन कब बंद होगा और कब खुला रहेगा, इसको लेकर चीजें स्पष्ट की गईं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लगाए गए प्रतिबंध स्कूल, मेट्रो, बस सेवाओं के साथ-साथ जिम, बैंक्वेट हॉल को भी प्रभावित करते हैं।
We were detained at Sarojini Nagar PS. After discussion, we've decided to continue our protest from Safdarjung Hospital until our demands are met... Considering night curfew, we returned to Safdarjung; will continue our protest from there: Dr. Kul Saurabh Kaushik, FORDA Gen Secy pic.twitter.com/2TfGz5H8Pn
— ANI (@ANI) December 28, 2021
दिल्ली में येलो अलर्ट कब लागू हुआ :
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात का कर्फ्यू।
- सप्ताहांत पर कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- निर्माण जारी रहेगा, उद्योग चालू रहेंगे।
- ऑड-ईवन नियम के तहत गैर-जरूरी सेवाओं या सामानों वाली दुकानें और मॉल चालू रहेंगे।
- सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा बाजार।
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे।
- बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेगा, लेकिन केवल 12 से 10 बजे रात तक।
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार और मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों पर निषेध (अभी भी जारी है)।
- शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
- सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
- स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे।
- 50% बैठने की क्षमता के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बसें चलेंगी।
- आउटडोर योग की अनुमति होगी।
- 50% सीट क्षमता के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो, इससे ज्यादा यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- खेल परिसर, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सकता है।
- ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी।
अगर हालात बिगड़ते हैं तो दिल्ली सरकार ने उसी के मुताबिक योजना तैयार की है. अगर संक्रमण दर 1% से अधिक है तो लेवल-2 यानी एम्बर अलर्ट, लेवल-3 यानी 2 फीसदी से ज्यादा होने पर ऑरेंज अलर्ट और लेवल-4 यानी 5 फीसदी से ज्यादा होने पर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.