भोपाल। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आने वाले एमपी हाऊसिंग बोर्ड में अब नि:शक्तजनों को भर्ती एवं पदोन्नति दोनों में 6 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा। इसके लिये हाऊसिंग बोर्ड ने पांच साल पहले बने मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती विनियम 2016 में बदलाव कर दिया है।
उक्त विनियमों में पहली बार नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लागू किया गया है। इससे पहले सिर्फ अजाजजा एवं ओबीसी को ही आरक्षण देने का प्रावधान था। नये बदलाव के तहत, अब बोर्ड के आयुक्त से लेकर भृत्य तक सभी स्वीकृत 48 पोस्टों के 1790 पदों पर नि:शक्तजनों को 6 प्रतिशत आरक्षण, पदोन्नति पर लागू होगा।