भोपाल। पन्द्रह साल पुराने अपने वाहन को स्क्रेप कराने के बाद उसमें दर्ज विशेष नंबर नये खरीदे जाने वाले वाहन में भी बना रहे, इसके लिये राज्य के परिवहन विभाग ने प्रावधान जारी कर दिया है। जल्द नया प्रावधान लागू कर दिया जायेगा।

इसके लिये परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान नियम 1994 में संशोधन जारी कर दिया है। यह केंद्र सरकार द्वारा स्क्रेप पालिसी जारी करने के संबंध में किया गया है। उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग ने विशेष नंबर प्राप्त करने के लिये अपने नियमों में प्रावधान किया हुआ है। सीरीज 01 से 09 हेतु 15 हजार रुपये, सीरीज 10 से 100 तक के लिये 12 हजार रुपये तथा सीरीज 101 से 9999 तक के लिये 10 हजार रुपये जमा करने पर अपेक्षित नंबर आरक्षित हो जाता है तथा इसके बाद उस नंबर के लिये अन्य दावेदार होने पर नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा जो अधिक बोली लगाता है, उसे वह विशेष नंबर आवंटित कर दिया जाता है।

नये बदलाव में कहा गया है कि ऑनलाई नीलामी या प्रथम आयो प्रथम पायो के सिध्दान्त के अंतर्गत विशेष नंबर पुराने वाहन को स्क्रेप करने के बाद नये खरीदे गये वाहन के लिये मिल सकेगा तथा इसके लिये आवेदक को बोली में प्राप्त विशेष नंबर की आधी राशि या पन्द्रह हजार रुपये, जो भी अधिक हो अदा करना होगी।

बनने हैं स्क्रेप सेंटर :
केंद्र सरकार ने पन्द्रह साल पुराने वाहनों को स्क्रेप कर नया वाहन लेने पर नई नीति जारी की हुई है तथा स्क्रेप का प्रमाण-पत्र मिलने पर नये वाहन के परिवहन शुल्कों में छूट का भी प्रावधान किया हुआ है। इसके लिये प्रदेश में स्क्रेप सेंटर बनने हैं तथा ऐसे स्क्रेप सेंटर बनाने वाले को रिबेट देने का भी प्रावधान है। जल्द ही ये स्क्रेप सेंटर बनेंगे तथा पुराना विशेष नंबर नये वाहन में भी रहे, इसका प्रावधान भी साथ में लागू होगा।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि पुराने वाहनों के विशेष नंबर अब स्क्रेप के बाद नये खरीदे गये वाहन में भी लग सकेगा और इसके लिये प्रावधान एवं प्रक्रिया जारी की गई है।