अगर आप खंडवा में शराब का सेवन करना चाहते हैं, तो आपको कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने की जरूरत है। जिला आबकारी विभाग ने भी इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक बिना दोनों डोज के किसी को शराब नहीं बेची जा सकती। जिला प्रशासन को भी आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस आदेश से जिले में हड़कंप मच गया है।
Alcohol will be sold at the liquor stores to only those people who have received both doses of COVID vaccine: Khandwa District Excise Officer #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CoCqiITgsN
— ANI (@ANI) November 18, 2021
खंडवा जिले में शत-प्रतिशत कोरोनरी टीकाकरण के लिए प्रशासन ने नई नीति अपनाई है। जिला आबकारी विभाग ने भी 16-17 नवंबर को इस संबंध में आदेश पारित किया था। आदेश में लिखा है: कॉपी, सेवियर ट्रेडर्स, निदेशक आशीष शुक्ला, जी2/119, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल। लाइसेंस प्राप्त देश / विदेशी शराब एकल सागर जिला खंडवा, वर्ष 2021/2022। विषयः खंडवा जिले की शराब की दुकानों से शराब की बिक्री के संबंध में। संदर्भ- बैठक में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश। इस संबंध में एक लेख है कि जिला प्रशासन खण्डवा द्वारा संदर्भित बैठक में दिये गये निर्देश के अनुसार प्रत्येक नागरिक को टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण किया जाना है जो इस समय जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये चलाया जा रहा है। आदेश दिया गया है कि जिले में संचालित सभी 55 देशी एवं 19 विदेशी शराब की दुकानों में से केवल उन्हीं ग्राहकों को शराब की बिक्री की जाये, जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हों।