लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अभिनव पहल की गई है। विभाग के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उच्च/सुप्रीम कोर्ट में पारित याचिकाओं एवं आदेशों को विभाग के पोर्टल www.wms.mppwd.gov.in/clogin.aspx पर 30 नवम्बर 2021 तक दर्ज करा सकेंगे। साथ ही विभाग न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट में विभाग से संबंधित आदेशों की समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अक्सर न्यायालय की अवमानना होती है. लोक निर्माण विभाग में अदालती मुकदमों में दिए गए आदेशों को लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग में कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारी 30 नवम्बर 2021 तक पोर्टल पर कोर्ट केस दर्ज करा सकते हैं। साथ ही विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मंडलोई, प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रबंध निदेशक, म.प्र. सड़क विकास निगम एवं परियोजना निदेशक लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये हैं कि पीआईयू को अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करायें तथा प्रकरणों की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय प्रकरणों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करें। 15 दिसंबर 2021 तक कार्रवाई की पुष्टि के बाद मुख्य अभियंता राज्य सरकार को भी इसकी सूचना देंगे.
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अदालती मामलों के फैसलों को लागू करने के लिए अभिनव पहल
लोक निर्माण विभाग ने बनाया पोर्टल