भोपाल। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय लोक सेवा गारंटी कानूनी के तहत आये आवेदन पर उनके क्षेत्र में शुरु किये जाने वाले व्यवसाय की अनुज्ञप्ति अब सात दिन के अंदर देंगे। इससे पहले यह समय-सीमा 30 दिन थी।

इसी प्रकार, विकास अनुज्ञा की समय-सीमा में विस्तार की अनुज्ञा लोक सेवा के तहत अब 7 दिन में दी जायेगी जबकि पहले इसे 30 दिन में देने का प्रावधान था।

उक्त दोनों नये प्रावधानों को लागू करने के लिये राज्य सरकार ने इन्हें लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया है। इसी प्रकार, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत संचालक बायलर के अंतर्गत कारखानों में स्थापित बायलर का निरीक्षण अब लोक सेवा के तहत आवेदन आने पर सात दिनों में किया जायेगा जबकि पहले 17 दिनों में निरीक्षण करने का प्रावधान था।  इसी प्रकार, अब बायलर का पंजीयन, बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन, बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन, बायलर सुधारक के रुप में पंजीयन, बायलर स्थानांतरण की अनुमति तथा बायलर के विनिर्माण की अनुमति सात दिनों के अंदर दी जायेगी जबकि पहले 30 दिनों में यह सेवा देना का प्रावधान था।