अब सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रार फम्र्स एण्ड सोसायटी को दिये जाने वाले आवेदन में सोसायटी और उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी एवं साक्षी का आधार नंबर देना होगा। सोसायटी की उपविधियां देने के फार्म में भी सोासायटी का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी देनी होगी। यही नहीं इनका उल्लेख शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के प्रपत्र एवं स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान या अन्यथा अर्जित करने या अन्तरित करने की अनुज्ञा के आवेदन में भी करना होगा।
इसके लिये सभी फाम्र्स के प्रारुपों में बदलाव कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सोसायटी के रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रार फम्र्स एण्ड सोसायटी के पोर्टल पर ऑनलाईन व्यवस्था भी है तथा इसमें चालान की राशि भी भी ऑनलाईन भरी जा सकती है। बदले गये फाम्र्स में चालान का आईडेन्टिफिकेशन नंबर यानि सीआईएन नंबर भी दर्ज करने का कॉलम बनाया गया है।