भोपाल। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर की एक कंपनी मप्र में निजी कृषि उपज मंडी खोलने जा रही है तथा उसने इसके लिये मप्र कृषि मंडी बोर्ड को आवेदन कर दिया है।

यह आवेदन मेसर्स किसले वेग्गीफर्म प्रालि नागपुर द्वारा मप्र कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 के तहत विशेष अनज्ञप्ति लिये दिया गया है। मंडी बोर्ड ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालकों से कहा है कि आवेदक के संबंध में जानकारी दी जाये कि आवदेक द्वारा संभाग की किसी मंडी में अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है या पूर्व में मंडी अनुज्ञप्तिधारी रहा हो, आवेदक या उसकी प्रोप्राईटरशिप/पार्टनरशिप फर्म पर संभाग की किसी मंडी में कोई शोध्य राशि बकाया है, आवेदक या उसकी प्रोप्राईटरशिप/पार्टनरशिप फर्म द्वारा संभाग की किसी मंडी में कृषकों के भुगतान में व्यतिक्रम किया है?

बोर्ड ने संयुक्त संचालकों से कहा है कि उक्त बिन्दुओं पर आपके संभाग अंर्तगत मंडी समितियों से जांच एवं परीक्षण उपरांत जानकारी प्राप्त कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर मुख्यालय को भेजें, ताकि अनुज्ञप्ति के संबंध में आगामी कार्यवाही समय-सीमा में की जा सके।