नरसिंहपुर में जिला विपणन सहकारी समिति के अध्यक्ष और अन्य लोगों द्वारा फसलों की खरीद और उसके भुगतान में हेराफेरी और गबन का मामला विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए BJP विधायक जालम सिंह पटेल ने उठाया इस मुद्दे पर सरकार ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया|

ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 136

नियम 138 (1) के अधीन मंत्री के ध्यान आकर्षण की सूचना

प्रेषक :

जालम सिंह पटेल

(सदस्य)

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:

नरसिंहपुर जिला विपणन सहकारी समिति के तात्कालिक अध्यक्ष, प्रशासक, संस्था प्रभारी, खरीदी प्रभारी एवं सहायक खरीदी प्रभारी द्वारा चना, मसूर, अरहर एवं अन्य फसलों की खरीदी एवं उसका भुगतान करने में किसानों के साथ हेरा-फेरी एवं गबन किया गया, जिसके संबंध में संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा (बी) के अंतर्गत कुर्की कर वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन वसूली नहीं होने से किसानों को उनकी राशि अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस संबंध में प्रशासन से कई बार मांग करने पर भी • प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इससे प्रभावित किसानों के सम्मुख जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने से किसानों में अत्यंत रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर. प्रभावित किसानों को शीघ्र उनकी राशि दिलाये।

विधानसभा ध्यानाकर्षण

भोपाल: 22 दिसम्बर, 2021

सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का वक्तव्य

विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर द्वारा म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के एजेंट के रूप में रबी उपार्जन वर्ष 2018-19 के दौरान 4403 किसानों से 89327.23 विचंटल चने का एवं 1620 किसानों से 19460.70 क्विंटल मसूर का उपार्जन किया गया है, जिसमें से चने के 493 किसानों का 390.17 लाख का एवं मसूर के 264 किसानों का 130.79 लाख का भुगतान नहीं हुआ था। इस प्रकार कुल 757 किसानों को 520.96 लाख रु. का भुगतान नहीं किया जा सका था।

विपणन सहकारी समिति नरसिंहपुर में हुई वित्तीय अनियमितताओं/ गवन के लिये दोषी पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष भवानी पटेल, प्रशासक अनीता कौल, संस्था प्रबंधक अरविंद शर्मा, खरीदी प्रभारी असगर अली, सहायक खरीदी प्रभारी प्रेमनारायण पटेल के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 01.02.2019 को थाना कोतवाली जिला नरसिंहपुर में अपराध क./83/19 धारा-409, 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि एवं धारा 13 (1) बी, धारा 13 (2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। भवानी पटेल अब पद पर नहीं है, अनीता कौल को तत्समय निलंबित किया गया था तथा विभागीय जांच प्रचलन में है। संस्था प्रबंधक अरविंद शर्मा, खरीदी प्रभारी असगर अली तथा तथा सहायक खरीदी प्रभारी प्रेमनारायण पटेल की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है।

वर्तमान में तत्कालीन समिति प्रबंधक श्री अरविंद शर्मा, तत्कालीन खरीदी प्रभारी श्री असगर अली एवं तत्कालीन सहायक खरीदी प्रभारी नरसिंहपुर जेल में बंद है, जबकि तत्कालीन अध्यक्ष श्री भवानी पटेल एवं तत्कालीन प्रशासक श्रीमती अनीता कौल मान. उच्च न्यायालय जबलपुर से अग्रिम जमानत पर है।

विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर की कराये गये विशेष अंकेक्षण में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक कुल राशि रू. 767.23 लाख की वित्तीय अनियमितता/गबन किया जाना पाया गया है, जिसमें से आरोपित राशि के संबंध में न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 04.02.2019 को राशि रू. 1,56,57,620/- की तथा दिनांक 30.09.2020 को 5,10,66,190/- की डिकी दी गई है तथा तहसीलदार नरसिंहपुर एवं करेली को वसूली अधिकारी नियुक्त किया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष श्री भवानी पटेल द्वारा मान उच्च न्यायालय जबलपुर स स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। उप आयुक्त सहकारिता द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 07.04.2021 को स्थगन आदेश निरस्त करने हेतु जवाब प्रस्तुत किया गया है किन्तु आज दिनांक तक स्थगन आदेश निरस्त नहीं होने से संबंधित के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई स्थगित है। इसमें से डबल भुगतान प्राप्त कृषकों से 64.49 लाख की वसूली की गई है, जिसमें से 230 कृषकों को भुगतान किया जा चुका है।

अन्य दोषियों पर तहसीलदार नरसिंहपुर एवं तहसीलदार करेली द्वारा अधिरोपित राशि की वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त उपार्जन एजेंसी के स्तर से राशि रू. 1,87,34,475/- का अग्रिम भुगतान जारी करने के लिये उपार्जन एजेंसी को संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है।

शासन के द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई है, इसलिये प्रभावित किसानों में असंतोष व्याप्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।