भोपाल: प्रदेश के कुटुम्ब न्यायालयों में कौंसिलर अब 60 वर्ष से अधिक आयु के भी हो सकेंगे। इसके लिये राज्य के विधि विभाग ने 19 साल पहले बने मप्र कुटुम्ब न्यायालय नियम 2002 में बदलाव कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि कुटुम्ब न्यायालय पक्षकारों के बीच सुलह कराने के लिये कौंसिलर नियुक्त करते हैं।
पहले प्रावधान था कि नियुक्त किये जाने वाले ऐसे कौंसिलर की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 60 वर्ष होगी। लेकिन इस प्रावधान से कई व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थीं तथा जानकार एवं विद्वान होने के बाद भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति कौंसिलर नहीं बन पा रहे थे। इसीलिये अब राज्य सरकार ने 60 वर्ष की उम्र का बंधन खत्म कर दिया है।