भोपाल: राज्य सरकार ने उच्च न्यायिक सेवा के जजों के लिये भी सिविल जजों की तरह 5 लाख रुपये का बाण्ड जमा करने की अनिवार्यता कर दी है। इस सेवा में आने वाले जजों को तीन माह के बराबर अपनी सेलरी एवं भत्ते देने या 5 लाख रुपये का बाण्ड भरना होगा ताकि वे तीन साल तक निरन्तर कार्य करते रहें और इस बीच नौकरी न छोड़ें।
उच्च न्यायिक सेवा के जजों के लिये भी यह छूट दी गई है कि यदि वे तीन साल के अंदर किसी केंद्रीय या राज्य सेवा की अन्य नौकरी को पूर्वानुमति लेकर ज्वाईन करते हैं, तब उन्हें ऐसे बाण्ड की राशि जमा करने की जरुरत नहीं होगी।