भोपाल। राज्य सरकार ने अब एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो-तल क्षेत्र अनुपात) में छूट की लिमिट भी बांध दी है। यह छूट व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में स्वीकृत एफएआर के मामलों में 25 प्रतिशत तथा समूह आवासीय परिसरों के मामलों में 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। इसके लिये नौ साल पहले बने भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव किया गया है जो आगामी 23 अक्टूबर के बाद लागू हो जायेंगे।
उक्त प्रावधान इसलिये किया गया है क्योंकि नियमों में स्वीकृत एफएआर से अधिक कितना और बनाया जा सकता है, इसका प्रावधान नहीं था। इसके कारण लोग स्वीकृत एफएआर से अधिक बना रहे थे।
ये शामिल नहीं होंगे निर्मित क्षेत्र में :
एक बदलाव यह भी किया गया है कि निर्मित क्षेत्र में अब जल टंकी, रैम्प, मम्टी (लिफ्ट लगाने की जगह), सीढ़ी एवं पार्किंग क्षेत्र शामिल नहीं किया जायेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि नियमों में स्वीकृत एफएआर में छूट की कोई लिमिट नहीं थी जिसके कारण लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे, इसीलिये अब प्रारुप नियमों में लिमिट भी तय कर दी गई है।