भोपाल। राज्य के जल संसाधन विभाग ने समय पर निर्माण कार्य न करने वाले एक ठेकेदार का पंजीयन दो साल के लिये निलम्बित कर दिया है। यह ठेकेदार इंदौर की मेसर्स सत्यदेव कन्स्ट्रक्शन एण्ड कंपनी है।

इस कंपनी को टर्न की आधार पर इंदौर में लोटिया नाला तालाब का निर्माण कार्य दिया गया था जिसकी राशि 89 लाख 78 हजार 612 रुपये थी। कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह अर्थात 29 मई 2019 तक निर्धारित थी, जिसे ठेकेदार के अनुरोध पर पहले 15 मई 2020 तक बढ़ाया गया और फिर 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया। इस समय तक ठेकेदार द्वारा लगभग 50 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया। इसके उपरांत समयावधि बढ़ाने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजीयन निलंबन की अवधि में कंपनी का नवीन पंजीयन अथवा पंजीयन नवीनीकरण नहीं होगा। कंपनी के निलंबित किसी भी भागीदार का भी किसी दूसरे नाम से पंजीयन नहीं होगा। नवीन निविदा प्रतिस्पर्धा में स्वयं के नाम पर अथवा भागीदारों के नाम पर भाग नहीं ले सकेंगे। किसी भी श्रेणी में निविदा प्रपत्र क्रय करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।