भोपाल: प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में भूमियों की लीज बिना सक्षम अनुमति के नवीनीकृत कर दी गई हैं। इस मामले की जानकारी मिलने पर राज्य मंडी बोर्ड के आयुक्त विकास नरवाल ने सभी आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालकों एवं मंडी समितियों के सचिवों से जवाब तलब कर लिया है।

आयुक्त ने इस संबंध में भेजे पत्र में कहा है कि कृषि उपज मंडी समिति में भूमि/सम्पदा नियम 2005/2007/2009 के लागू होने के पूर्व कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों एवं अन्य को भूमि एवं सम्पदा लीज पर आवंटित की गई थी। जानकारी में आया है कि उक्त भूमि एवं सम्पदा की लीज की अवधि पूर्ण होने पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनेक मंडी सचिवों द्वारा लीज का नवीनीकरण कर दिया गया है, जो नियम के विपरीत है। इसलिये सात दिन में निर्धाग्रित प्रपत्र में जानकारी भेजी जाये कि कौन-कौन सी भूमियां एवं सम्पदा की लीज बिना सक्षम अनुमति के नवीनीकृत की गई हैं।