राज्य में 27 फीसदी ओबीसी रिजर्व को लागू करने की सरकार की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। दरअसल, ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा है कि सभी सरकारी विभागों में ओबीसी रिजर्व 14 फीसदी होगा।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टे को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की रेगुलर बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अवकाशकालीन पीठ ने की।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य सांघी हाईकोर्ट में पेश हुए। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा कोर्ट में पेश हुए। पिछले आदेशों के अनुसार, आरक्षण से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई एक नियमित पीठ द्वारा की जानी है। इससे पहले नवंबर में हाईकोर्ट ने एक आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए मेडिकल सीटों में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण का भी आदेश दिया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था. जिसके खिलाफ पन्ना के एक छात्र ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेडिकल सीटों में 27 फीसदी की जगह 14 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था।