भोपाल। राज्य के जल संसाधन विभाग ने अपने उपसंचालक प्रशासन के विरुध्द शोकॉज नोटिस जारी किया है तथा पन्द्रह दिन के अंदर जवाब न देने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।
ईएनसी मदन सिंह डावर द्वारा कार्यालय मुख्य अभियंता बोधी जल संसाधन भोपाल के उप संचालक प्रशासन संजय गुप्ता को जारी नोटिस में कहा है कि मानव अधिकार आयोग ने सेवानिवृत्त उपयंत्री विष्णुकांत खरे के पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का निराकरण करने के लिये वर्ष 2019 में पत्र भेजा था तथा पत्र के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में ईएनसी कार्यालय एवं मानव अधिकार आयोग को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु उप संचालक द्वारा की गई कार्यवाही से समय सीमा में न तो इस ईएनसी कार्यालय को अवगत कराया गया एवं न ही मानव अधिकार आयोग को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।
इसके कारण विभागाध्यक्ष के विरूद्ध जमानती वारंट जारी होने की अप्रिय स्थिति निर्मित हुई एवं विभाग की छवि धूमिल हुई जिसके लिये उप संचालक पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिये उक्त कृत्य के लिये क्यों न उप संचालक के विरूद्व सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावे, इसके लिये 15 दिवस में बचाव उत्तर प्रस्तुत किया जाये तथा निर्धारित समयावधि में बचाव उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में माना जायेगा कि उप संचालक को स्वयं के बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं उनके विरूद्व एकपक्षीय अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।