भोपाल: प्रदेश में माल एवं सेवा कर की वसूली अच्छे से हो सके, इसके लिये राज्य जीएसटी आयुक्त को और सशक्त कर दिया गया है। अब आयुक्त जीएसटी से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति से मांग सकेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने जीएसटी संशोधन एक्ट के दो तत्सम्बंधी प्रावधानों को लागू कर दिया है।

उक्त संशोधित एक्ट को विधानसभा के पिछले सत्र में पारित किया गया था और राज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी थी। अब इस संशोधित एक्ट के दो प्रावधानों को लागू किया गया है। पहला प्रावधान कोई भी जानकारी मांगने से संबंधित है जबकि दूसरा प्रावधान इस जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में है।

प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में कहा गया है कि जीएसटी आयुक्त या उसके प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त जानकारी को तब तक प्रकाशित नहीं कर सकेंगे जब तक कि संबंधित जानकारी देने वाले व्यक्ति से इसकी लिखित सहमति न प्राप्त कर ली जाये। यही नहीं, ऐसी प्राप्त जानकारी का एक्ट के अंतर्गत उपयोग करने के लिये संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर भी देना होगा।