शिक्षक भर्ती: चयनित शिक्षक 30 तक कर सकेंगे कार्यभार ग्रहण..


मध्यप्रदेश के आयुक्त अभय वर्मा मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। 


आदेश में कहा गया है उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के पद पर 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को नियुक्ति आदेश जारी किये गए हैं। जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन में पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। 


उक्त आदेश के क्रम में नवनियुक्त उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक 30 अक्टूबर तक अपनी पद स्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।


शिक्षकों के लिए पहले जॉइनिंग के लिए दी गई समय सीमा को बड़ा दिया है। इस संबंध में नए आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि नवनियुक्त शिक्षक अपनी पद स्थापना स्थल पर 30 अक्टूबर तक पहुंचकर आवश्यक रूप से ज्वाइन हो जाएं।