पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों का सीमांकन रद्द कर दिया है, जहां पिछले एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे सभी जिलों, जिलों या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था लागू होगी। जिस पद के लिए पद आरक्षित है, वही पद रहेगा।
इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव से पहले पंचायतों का सीमांकन करने का प्रावधान है। ऐसी पंचायतों में, जहां सीमांकन हो चुका है और इसके प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर चुनाव नहीं हुए हैं, सीमांकन को रद्द कर दिया गया माना जाएगा।
यह परिसीमन पहले की तरह ही सिस्टम पर लागू होगा। आरक्षण पहले जैसा ही रहेगा। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी जिनके क्षेत्र किसी शहरी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं।