भोपाल: राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृह्द परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्रामों नाईहेडा एवं कलालपुरा के मकानों का सर्वे में 4 करोड़ 12 लाख 83 हजार 787 रुपये का त्रुटिपूर्ण मुआवजा प्रकरण तैयार करने वाले जल संसाधन विभाग के सहायक यंत्री संजय श्रीवास्तव को दिये एक वेतनवृध्दि रोकने का दण्डादेश राज्य शासन ने बरकरार रखा गया है।
उक्त दण्डादेश के खिलाफ पहले सहायक यंत्री ने प्रमुख अभियंता के पास 23 मार्च 2019 को अपील की थी जिसे इस आधार पर 25 जून 2020 को खारिज कर दिया गया कि राजगढ़ कलेक्टर की सजगता के कारण फर्जी राशि का भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद सहायक यंत्री ने राज्यपाल के पास पुनर्विलोकन अपील प्रस्तुत की, लेकिन इसमें कोई नया तथ्य न होने से इसे भी अब अमान्य कर दिया गया है। इससे सहायक यंत्री को दिया दण्डादेश बरकरार हो गया है।