मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 4 दिसंबर, 2021 को घोषित चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।

इससे पहले मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की बैठक हुई थी. अध्यादेश वापस लिए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने आज कानूनी स्थिति पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।

शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज सुधार अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सोमवार को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित या रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन देर शाम तक कोई फैसला नहीं हो सका. उधर, राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत और ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं पर चर्चा की. इसके बाद कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया गया।

आयोग के सचिव बीएस जमोडे ने कहा कि चुनाव पर कोई भी फैसला कानूनी राय लेने के बाद ही लिया जाएगा. राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सोमवार को पूरे दिन कई बैठकें कीं। चुनाव आयुक्त ने करीब डेढ़ घंटे तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव उमाकांत उमराव, निदेशक राज आलोक कुमार सिंह और पंच के अधिकारियों के साथ बैठक की. देर शाम चुनाव कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।