भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र भेजकर कहा है कि निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार आवेदन आने पर ही वीआरएस, इस्तीफे व रिटायरमेंट के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। पत्र में कहा गया है कि विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों के प्रकरण चेक लिस्ट के अनुसार संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु शासन के निर्देशों के उपरांत भी प्रकरण अपूर्ण रूप में ही स्वास्थ्य संचालनालय को प्रेषित किये जा रहे हैं।

इसलिये ये प्रकरण चेक लिस्ट अनुसार भेजे जायें जिसमें संस्था प्रमुख का न मांग, न जांच, न घटना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, चार स्तरीय वेतनमान संबंधी वसूली राशि का विवरण यदि हो तो, सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति, सेवा अवधि के दौरान अनिर्णित अवधि/अवकाश अवधि का विवरण, क्षेत्रीय संचालक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सीएमएचओ/सीएस के प्रकरणों में), संभागीय आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजा जाये। विगत 5 वर्ष में शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त हुये अधिकारी जिनका न मांग न जांच न घटना का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है, उनका पृथक-पृथक प्रस्ताव भी शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।  

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरण में प्रमुख सचिव को संबोधित फार्म-28 में आवेदन प्रस्तुत किया जाये। साथ ही 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने संबंधी प्रमाण-पत्र एवं सेवा विवरण भी दें जिसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से वर्तमान दिनांक तक अनाधिकृत अनुपस्थिति/डायजनॉन का भी उल्लेख हो। एक माह का वेतन जमा करने संबंधी चालान की प्रति अथवा एक माह के नोटिस भी संलग्र किया जाये। त्याग-पत्र प्रकरण में भी यही जानकारी दी जाये।