भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को फरमान जारी कर कहा है कि विभागीय वेबसाईट पर तबादला डलने पर ही कार्यमुक्त किया जाये, इससे पहले नहीं। कर्मचारियों को कार्यमुक्त एवं ज्वाईन करने के संबंध में जारी इस फरमान में कहा गया है कि हेल्थ डायरेक्टोरेट के द्वारा कर्मचारियों के आवंटन आदेश, नियुक्ति आदेश, स्थानान्तरण आदेश एवं अन्य विषय से संबंधित आदेशों को विभागीय बेवसाईट पर जारी होने के पूर्व ही कर्मचारियों को कार्यमुक्त एवं ज्वाईन किया जाता है।
इसलिये अब जब तक विभागीय बेवसाईट पर आदेश जारी न हो किसी भी दशा में संबधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त एवं ज्वाईन न करावें। साथ ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि अनिवार्य रुप से करायें। ऐसा न करने पर संबंधित की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।
शिकायत शाखा का नाम बदला :
हेल्थ डायरेक्टोरेट ने अपनी शिकायत शाखा का नाम बदल दिया है। अब यह शिकायत निवारण शाखा/समाधान शाखा नाम से जानी जायेगी।