शासकीय महाविद्यालय बरही जिली कटनी के प्राचार्य आर के वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। उन पर छात्राओं संगीन आरोप ने लगाए थे। इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाही करके प्राचार्य को निलंबित कर भोपाल अटैच कर दिया गया है।

प्राचार्य के निलंबन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार डॉ. आर. के. वर्मा, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बरही, जिला कटनी के विरुद्ध छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने संबंधी शिकायत की जांच कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा स्थानीय महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में गठित जिला स्तरीय स्थानीय समिति से कराई गई।

जांच प्रतिवेदन में डॉ. वर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत प्रथम दृष्ट्या सही पाई का कार्य सुचारू रूप से संचालन प्रतिवेदन में है। महाविद्यालय में पठन-पाठन आसनहीनता आदि का उल्लेख भी किया गया है।

आदेश में लिखा है, कि डॉ. वर्मा का आचरण नियमों के विपरीत होने के कारण राज्य शासन द्वारा डॉ. आर.के.वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। डॉ. आर.के. वर्मा, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बरही, जिला कटनी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. आर.के. वर्मा, प्राचार्य को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।