झारखंड के धनबाद के जिला एंव सत्र न्ययाधीश उत्तम आनंद(ADJ) की साल भर पहले हुई हत्या के मामले में  सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया हैं. दोनो आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को स्पेशल कोर्ट ने साजिशन हत्या और सबूत छिपाने का दोषी ठहराया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट दोनो आरोपीयों की सजा का ऐलान 6 अगस्त को करेगी.

पिछले साल आज ही के दिन हुई थी जज की हत्या

स्पेशल कोर्ट ने दोनो आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी माना है और अपना फैसला 6 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया हैं. आपको बता दे कि, पिछले साल 28 जुलाई को ही सुबह जोगिंग के दौरान जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मार के हत्या  कर दी गई थी. इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की गई थी।