प्यारे मिया और तीन अन्य को नाबालिगों से बलात्कार का दोषी ठहराया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को भोपाल जिला अदालत में हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सविता वर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया. आरोपी प्यारे मियां फिलहाल जबलपुर जेल में बंद है। चारों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
कम उम्र की बच्चियों से रेप के एक मामले में प्यारी मिया आखिरी सांस तक जेल में रहेगी. कोर्ट ने अलग-अलग मामलों में प्यारे मियां को चार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मैनेजर ओवैस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एक अन्य आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और डॉ हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई गई है।