सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को लेकर यूपी सरकार को नोटस जारी करके निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस का चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
लखनऊ सांसद-विधान न्यायालय ने सोमवार को अब्बास अंसारी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। मऊ सदर से सुभास्पा के विधायक अब्बास अंसारी पहले ही फरार चल रहे हैं। अब्बास अंसारी खेल कोटे से लिए गए शस्त्र लाइसेंस पर आर्म्स एक्त के तहत कई मामलों में फरार है। 25 अगस्त को अदालत ने अब्बास को धारा 82 के तहत फरार घोषित कर दिया।