पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिपण्णी करने वाली नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने उनके खिलाफ देश भर मैं दर्ज मामलो को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यानी देशभर में उनके खिलाफ दर्ज अलग-अलग केस अब दिल्ली में क्लब किए जाएंगे। नूपुर शर्मा लंबे समय से अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रही थी। नूपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहले महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।
दिल्ली पुलिस करेगी जाँच
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए है जिन्हें देखकर लगता है की नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली ट्रान्सफर किया जाए और दिल्ली पुलिस को मामलो की जाँच में जोड़ा जाए। साथ ही कहा कि अगर कोई नई FIR नूपुर के खिलाफ फ़ाइल होती है तो भी नूपुर की गिरफ्तारी नही होगी। वो FIR भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी।
गिरफ़्तारी पर रोक जारी
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की भी अनुमति दे दी है। वहीँ नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी को सभी मामलो की जाँच पूरी होने तक रोक लगा दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।