साल 2008 में हुए बम धमाके से पूरा अहमदाबाद हिल गया था। जिसे हर अहमदाबादवासी कभी नहीं भूल सकता। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 14 साल बाद बम धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों को इंसाफ मिला है।

38 दोषियों को मिली फांसी की सजा :

बता दें कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज ऐतिहासिक फैसला आ गया है। कुल 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 1 से 18 तक के दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। दोषियों की संख्या 27,28,31 को भी मौत की सजा सुनाई गई, जबकि दोषियों की संख्या 36 से 40 और 42,44,45,47,49,50,60,63,69,70,75,78 को भी मौत की सजा सुनाई गई है।

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11 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा :

इनके अलावा 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिसे आजीवन कारावास भी कहते हैं। कोर्ट ने मृतक के परिवार को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही विस्फोट में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अगर उन्हें मामूली चोट लगी है तो उन्हें 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

14 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला न्याय :

साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद विशेष अदालत ने आज सजा की घोषणा की। विशेष अदालत ने 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद फैसला सुनाया। सजा की घोषणा पर 11 फरवरी को अदालत ने सभी 49 दोषियों को सुना। बचाव पक्ष के वकील ने विशेष अदालत में आरोपी की ओर से अपना पक्ष रखा। जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों के अभ्यावेदन को एक-एक करके सुना जिससे दोषियों की सजा में और भी समय लग गया। हालांकि, आज शुक्रवार को 14 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को न्याय मिला है। 

सरकार ने की सख्त सजा की मांग :

विस्फोट मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था जबकि 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इन 49 लोगों को विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

मामले में 4700 पेज का बयान, कई गवाहों की ली गई गवाही :

गौरतलब है कि साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में 54 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 244 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विस्फोट में राज्य मंत्री प्रदीप परमार भी घायल हो गए थे। साथ ही इस ब्लास्ट मामले में एक हजार 163 गवाहों की गवाही ली गई थी। आरोपियों के खिलाफ अब तक 521 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनमें से प्रत्येक आरोपी का आगे का बयान 4700 पृष्ठों का है। लेकिन अब एक लम्बें इंतजार के बाद कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया हैं।

आरोपी के खिलाफ लगी कई धाराए ?

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 (बी), 121 (ए), 124 (ए), 153 (ए) (1) (बी), 302, 307, 326, 435, 427, 465, 467, 471, 212 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 5, 6, 7 और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 38, 39, 40 और धारा 25 (1) आर्म्स एक्ट 1959 (बी) (ए), 27 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, 66 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के माध्यम से आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है।

दोषियों को अंततः मिली सजा :  

9 फरवरी को, 49 दोषियों में से एक, अयाज सैयद को जांच में सहायता करने और उसे उकसाने के आरोप से बरी कर दिया गया था। सजा की घोषणा के बाद से यह चौथी सुनवाई है जिसमें 38 आरोपियों को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

2008 बम विस्फोट मामले में ये थे दोषी करार :

1. जाहिद उर्फ ​​जावेद शेख निवासी : अहमदाबाद
2. इमरान इब्राहिम शेख निवासी: वडोदरा
3. इकबाल कसम शेख निवासी: वडोदरा
4. समसुद्दीन शाहबुद्दीन शेख निवासी: अहमदाबाद
5. गयासुद्दीन अब्दुल अलीम अंसारी निवासी: अहमदाबाद
6. मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागजी निवासी: अहमदाबाद
7. मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अनीस अगरबत्तीवाला निवासी: वडोदरा
8. यूनुस मंसूरी निवासी: अहमदाबाद
9. कमरुद्दीन उर्फ ​​राजा निवासी : उज्जैन
10. अमिल परवाज निवासी: उज्जैन
11. सिबली उर्फ ​​सिद्ध निवासी: इवातुपेट्टा, केरल
12. सफदर नागोरी निवासी: महिदपुर, उज्जैन
13. हाफिज हुसैन
14. मोहम्मद साजिद मंसूरी
15. मुफ्ती अबुबशर शेख
16. अब्बास समजा
17. नावेद नईमुद्दीन कादरी
18. जावेद अहमद शेख
22. इमरान अहमद पठान
23. अयाज़ रज़कामियासैद
24. उमर कालाभाई कबीरा
27. मोहम्मद इस्माइल मंसूरी
28. अफजल उस्मानी
 30. मुहम्मद सादिक शेख
31. मुहम्मद आरिफी
32. आसिफ बशीरुद्दीन
33. मुबीन कदरी
36. मुहम्मद आरिफ मिर्जा
37. कयामुद्दीन कपाड़िया
38 मुहम्मद सैफ
39. जीशान अहमद शेख
40. जियाउर रहमान तेलीक
41 मुहम्मद शकील लुहारी
42. अनिक खालिद
43. मोहम्मद अकबर
44. फजल रहमान दुर्रानी
45 अहमद बावा बरेल्विक
46. सरफुद्दीन सलीम
47. सैकुर रहमानी
48. डॉक्टर अनवर बागवान
49. मोहम्मद असारी
50 मोहम्मद तनवीर
51. मोहम्मद ज़हीर