भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रुप से गर्भ परीक्षण की मशीन संचालित करने वाले एक सरकारी डाक्टर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि थाना कोतवाली मंदसौर के अपराध क्रमांक 562/2018, धारा 420, 409, 353 भादवि एवं धारा-5 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के विरूद्ध धारा 197 जाफो के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सक डॉ. कैलाश गर्ग के विरूद्ध शासन की अभियोजन स्वीकृति चाही गई है।
आरोपी डॉ कैलाश गर्ग, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, हतुनिया, जिला मंदसौर द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन सोनोग्राफी मशीन का संचालन कर अवैध रूप से लाभ अर्जित करने एवं गर्भधारण पूर्व प्रसूतिपूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिशोध अधिनियम) समापन अधिनियम 1971 की धारा 5 मे वर्णित मानकों का पालन नहीं किया गया। अभियोजन स्वीकृति के लिये पर्याप्त आधार होने से अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है।